रेलवे ने बदले टिकट बुकिंग और लोअर बर्थ आवंटन के नियम, अब इन यात्रियों को मिलेगी प्राथमिकता — सोने का समय भी तय

New Delhi, 1 नवंबर (Udaipur Kiran). Indian रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं. नई व्यवस्था के तहत लोअर बर्थ आवंटन, सोने के समय और टिकट बुकिंग अवधि (ARP) में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं.

Indian Railways Revises Ticket Booking Rules

रेलवे ने हाल ही में यात्रियों के लिए नया ‘RailOne’ ऐप भी लॉन्च किया है, जो एक सुपर ऐप के रूप में काम करेगा. इस ऐप से यात्री अब आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह के टिकट बुक कर सकेंगे. साथ ही, यह ऐप रेलवे की सभी यात्री सेवाओं के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा.

🚉 लोअर बर्थ आवंटन को लेकर नई व्यवस्था

अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती थी कि “लोअर बर्थ प्रेफरेंस” चुनने के बावजूद उन्हें मिडिल या अपर बर्थ मिलती है. अब रेलवे ने इस समस्या के समाधान के लिए नए नियम लागू किए हैं.

नई आरक्षण प्रणाली के अनुसार —

  • वरिष्ठ नागरिकों,

  • 45 वर्ष से अधिक आयु की महिला यात्रियों, और

  • गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी.
    हालांकि, यह सुविधा सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी.

👮‍♂️ TTE को मिला नया अधिकार

यदि बुकिंग के समय लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं होती और किसी पात्र यात्री को ऊपरी या मध्य बर्थ दी गई है, तो अब ट्रेन टिकट चेकर (TTE) को यह अधिकार होगा कि यात्रा के दौरान यदि कोई लोअर बर्थ खाली होती है, तो वह उसे पात्र यात्री को आवंटित कर सके.

💺 “Book Only If Lower Berth is Available” विकल्प

ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय अब यात्रियों के पास यह नया विकल्प भी रहेगा कि वे “Book Only If Lower Berth is Available” (केवल तभी बुक करें जब लोअर बर्थ उपलब्ध हो) चुन सकें.
👉 अगर लोअर बर्थ नहीं होगी, तो टिकट बुक नहीं किया जाएगा, जिससे यात्रियों को अपनी सीट पसंद के अनुसार सुविधा मिलेगी.

🕙 सोने और बैठने के नियम (10 PM से 6 AM तक)

रेलवे ने रिजर्व्ड कोचों में सोने और बैठने के समय को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं —

  • रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक यात्रियों को अपनी निर्धारित बर्थ पर सोने की अनुमति होगी.

  • दिन के समय सभी यात्रियों को सीट शेयर कर बैठने की व्यवस्था रखनी होगी.

👉 RAC टिकट धारकों के लिए विशेष नियम है —
दिन में साइड लोअर बर्थ पर RAC यात्री और साइड अपर बर्थ वाला यात्री दोनों बैठेंगे,
लेकिन रात 10 बजे के बाद लोअर बर्थ का अधिकार केवल लोअर बर्थ वाले यात्री को होगा.

📆 अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) में बड़ा बदलाव

रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि (Advance Reservation Period) को घटा दिया है.
अब यात्री अपनी यात्रा की तारीख से —
👉 120 दिन की बजाय केवल 60 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकेंगे.

यह बदलाव टिकट बुकिंग प्रणाली को अधिक लचीला और रियल-टाइम डिमांड के अनुसार बनाने के लिए किया गया है.

इन नए नियमों के साथ Indian रेलवे का उद्देश्य है कि यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिले और टिकट बुकिंग प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और न्यायसंगत हो सके.