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Wednesday, 28 October 2026
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Udaipur bribery case

UDAIPUR

चार हजार की रिश्वत लेने वाला दोषी लेखाकार एक साल कारावास की सजा से दंडित

उदयपुर. पेंशन प्रकरण भेजने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या-2 की विशिष्ट न्यायाधीश संदीप कौर ने पेंशन विभाग उदयपुर के तत्कालीन लेखाकार…