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Thursday, 29 October 2026
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खाद्य सुरक्षा के उल्लंघन पर तीन व्यवसायों के लाइसेंस निलंबित

नई दिल्ली, अगस्त 13: खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उपभोक्ता स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तीन खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। नियामक निकाय ने बताया कि इन कंपनियों ने भ्रामक दावे किए, अत्यंत खराब स्वच्छता मानकों को बनाए रखा और खाद्य सुरक्षा मानदंडों का गंभीर उल्लंघन किया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पैदा हुआ।

FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में खुलासा किया कि मेघालय की A.B. Enterprises, ओडिशा की Jaika Organics (OPC) प्राइवेट लिमिटेड, और Narayani Foods and Beverages के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

A.B. Enterprises के मामले में, FSSAI ने पाया कि कंपनी अपने उत्पाद लेबल और प्रचार सामग्री पर स्वास्थ्य लाभ के दावे कर रही थी, जो खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) नियम, 2018 का उल्लंघन है। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी अपने FSSAI लाइसेंस में आवश्यक उत्पादन अनुमोदन के बिना खाद्य उत्पादों का संचालन कर रही थी।

FSSAI ने सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया और कंपनी को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। हालांकि, कंपनी द्वारा कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। FSSAI ने बताया कि ऐसे दावे उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी दे सकते हैं और उनके खरीद व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को सभी खाद्य व्यवसाय गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया गया।

इसी तरह, Jaika Organics (OPC) प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र के निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण स्वच्छता और सफाई समस्याएं पाई गईं। FSSAI ने रिपोर्ट किया कि खाद्य उत्पाद अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्मित, पैक और संग्रहीत किए जा रहे थे। इसके अलावा, खराब हाउसकीपिंग, कीट नियंत्रण, जंग लगे उपकरण, कच्चे माल और तैयार उत्पादों के अस्वच्छ भंडारण के मुद्दे भी सामने आए।

निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कुछ उत्पादों और सामग्रियों से महत्वपूर्ण जानकारी जैसे निर्माण तिथियाँ, बैच नंबर और समाप्ति तिथियाँ गायब थीं। कंपनी ने अनुपालन मूल्यांकन में केवल 10 में से 90 अंक प्राप्त किए, जिससे इसे ‘गैर-अनुपालन’ श्रेणी में रखा गया।

FSSAI ने बताया कि ऐसी स्थितियाँ खाद्य में भौतिक, रासायनिक और जैविक जोखिम पैदा कर सकती हैं, जो सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाती हैं। इसलिए, कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

Narayani Foods and Beverages को भी अत्यंत खराब स्वच्छता स्थितियों और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में गंभीर कमी के कारण सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा। निरीक्षण में मक्खियों, मकड़ी के जाले, कीट प्रवेश बिंदुओं, जल स्रोतों के चारों ओर शैवाल, जंग लगे उपकरण और खाद्य सामग्रियों के पास कचरे का संचय पाया गया।

इसके अलावा, तैयार उत्पादों के भंडारण की व्यवस्थाएं मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं, और रिकॉर्ड-कीपिंग प्रक्रिया में कई कमियाँ पाई गईं। FSSAI ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और नियंत्रण नमूनों से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड भी अनुपलब्ध थे।

Narayani Foods and Beverages ने अनुपालन मूल्यांकन में केवल 20 में से 80 अंक प्राप्त किए, जिससे इसे भी ‘गैर-अनुपालन’ के रूप में वर्गीकृत किया गया।

FSSAI ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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