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Thursday, 29 October 2026
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जम्मू-कश्मीर में डॉक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों पर कार्रवाई

उदयपुर, जून 20: जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात कार्डियोलॉजिस्ट के खिलाफ महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। डॉक्टर पर पीएमजेडीवाई-सेहत योजना के तहत धोखाधड़ी से लाभ लेने, चिकित्सा रिकॉर्ड में हेरफेर, प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और मरीजों का शोषण करने के आरोप हैं।

आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, डॉक्टर पर जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा नियमों के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि डॉक्टर ने पेसमेकर से संबंधित उपचार जैसे कार्डियक प्रक्रियाओं के बारे में गलत जानकारी प्रदान की, ताकि बीमा दावों को प्राप्त किया जा सके, खरीद नियमों की अनदेखी की, और बिना स्थापित चिकित्सा औचित्य के प्रक्रियाएं कीं।

जांच में यह भी सामने आया है कि लाभार्थियों का वित्तीय शोषण किया गया, जिन्हें नकद रहित उपचार का हक था, और निजी विक्रेताओं से चिकित्सा इम्प्लांट की अनियमित खरीद की गई। ऑडिट के परिणाम, मरीजों के रिकॉर्ड और धोखाधड़ी विरोधी जांच के आधार पर, विभाग ने डॉक्टर से लिखित उत्तर मांगा है और चेतावनी दी है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो सख्त कार्रवाई, जिसमें नौकरी से बर्खास्तगी भी शामिल हो सकती है।

19 जून को, आयुष्मान भारत पीएम-जय सेहत योजना से निजी अस्पतालों के हटने के बाद, जम्मू और कश्मीर सरकार ने योजना को फिर से शुरू करने के लिए ₹175 करोड़ का पैकेज घोषित किया और विभिन्न अस्पतालों को बकाया बिलों का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय सरकार द्वारा लंबित पुनर्भुगतान दावों को निपटाने के लिए ₹175 करोड़ की राशि जारी करने के बाद लिया गया। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस राशि को निजी स्वास्थ्य संस्थानों के बकाया का निपटारा करने के लिए स्वीकृत किया है।

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