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Thursday, 29 October 2026
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जयपुर में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित

जयपुर, जून 7: जयपुर के कई पुलिस थाना क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। यह निर्णय एक प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान लिया गया है।

पुलिस आयुक्त द्वारा जारी पत्र संख्या PUAJ/2026/16765 के अनुसार, जयपुर विकास प्राधिकरण ने 8 जून 2026 से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान प्रस्तावित किया है। अधिकारियों ने चिंता जताई है कि विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, और फेसबुक, ट्विटर (X), इंस्टाग्राम, और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर टिप्पणियों, वीडियो और तस्वीरों का प्रसार सामुदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ सकता है।

इन चिंताओं के मद्देनजर, 7 जून 2026 की मध्यरात्रि से 8 जून 2026 की मध्यरात्रि तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

विभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट डेटा सेवाएं निलंबित की गई हैं, जिसमें रामगंज, गलता गेट, मनक चौक, सुभाष चौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जलुपुरा, संजय सर्कल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर, और जैसिंहपुरा खोर के पुलिस थाना क्षेत्र शामिल हैं।

ये प्रतिबंध जयपुर पूर्व जिले के बास्सी, कानोता, तुंगा, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, जामडोली, एसएमएस अस्पताल, गांधी नगर, लालकोठी, मोती डूंगरी, एयरपोर्ट जयपुर, मालवीय नगर, जवाहर सर्कल, बजाज नगर, खो-नागोरियान, सांगानेर, प्रताप नगर, रामनागरिया, और मालपुरा गेट के पुलिस थाना क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जयपुर के झलाना डूंगरी में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के चारों ओर का क्षेत्र प्रतिबंधों से मुक्त है।

यह कार्रवाई भारत सरकार के संचार मंत्रालय के “टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) रूल्स, 2017” और राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत की गई है।

प्रतिबंध के दौरान, मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर (X), और अन्य सोशल मीडिया सेवाएं निलंबित रहेंगी, जबकि वॉयस कॉल सेवाएं सामान्य रूप से कार्य करती रहेंगी।

विभागीय आयुक्त ने सभी नागरिकों को आदेश का पालन करने और किसी भी उल्लंघन से बचने की सलाह दी है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जो लोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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