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Wednesday, 28 October 2026
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अबोध से दुष्कर्म करने वाले फूफा को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 1.10 लाख का जुर्माना

जयपुर, 5 सितंबर (Udaipur Kiran News). पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने डेढ़ साल की अबोध बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 8 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं.

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पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने सगा फूफा होते हुए 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म कर रिश्ते की गरिमा और विश्वास को तोड़ा है. यह कृत्य अत्यंत जघन्य और अमानवीय है, जिसे किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता.

विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने जानकारी दी कि 6 फरवरी 2025 को पीड़िता के पिता ने ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि वह नागतलाई काम से गया था, तभी उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि बच्ची रो रही है और उसकी पाजामी पर खून लगा है. पता चला कि बच्ची को उसकी मौसी के पति (अभियुक्त) ठेले से कुछ दिलाने के बहाने ले गया और फिर दादी के पास छोड़कर आया.

बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई.

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