सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को

New Delhi, 22 सितंबर (Udaipur Kiran) . दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ एक सरकार कर्मचारी पर हमला करने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 मई को योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. इस मामले में चंदोलिया के खिलाफ 2020 में दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 17 अक्टूबर 2023 को चंदोलिया को समन जारी किया था.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में Indian दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट और पंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. तीस हजारी कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपितों को समन जारी किया था.

पहले ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था. जब योगेंद्र चंदोलिया सांसद बने तब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई. राऊज एवेन्यू कोर्ट एम-एमएलए की स्पेशल कोर्ट है, जिसकी वजह से ये मामला तीस हजारी कोर्ट से ट्रांसफर किया गया.

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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