लालू प्रसाद यादव को भूमि-नौकरी मामले में बड़ा झटका

New Delhi, 24 मार्च: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता लालू प्रसाद यादव के लिए एक महत्वपूर्ण झटका आया है, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूमि-नौकरी मामले में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की कार्रवाई को खारिज करने की उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया. न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि प्रस्तुत तर्क मामले को खारिज करने के लिए अपर्याप्त थे.

लालू प्रसाद यादव ने अदालत में तर्क किया था कि CBI ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं ली थी, इसलिए पूरा मामला समाप्त किया जाना चाहिए. हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं था.

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत तर्क मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे यादव के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की अनुमति मिली.

‘भूमि-नौकरी’ मामला इस आरोप से संबंधित है कि 2004 से 2009 तक रेलवे मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, लालू प्रसाद यादव ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए रेलवे में व्यक्तियों को नियुक्त किया, जिसके बदले में उनके परिवार के सदस्यों या संबंधित संस्थाओं को भूमि के टुकड़े हस्तांतरित किए गए.

CBI के अनुसार, उम्मीदवारों या उनके रिश्तेदारों ने विभिन्न रेलवे क्षेत्रों में नौकरियों के बदले में बाजार दरों से नीचे कीमतों पर भूमि हस्तांतरित की. लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने इन आरोपों का खंडन किया है, अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा कि वे मामले को उसके merits के आधार पर चुनौती देंगे.

इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस मामले की जांच कर रहा है. ED ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, और बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य पर धन शोधन का आरोप लगाया है, asserting कि उनके पास आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

ED का दावा है कि लालू यादव के रेलवे मंत्री के कार्यकाल के दौरान, व्यक्तियों से भूमि का अधिग्रहण Group D नौकरियों के बदले में किया गया, जो अक्सर AK Infosystems के नाम पर पंजीकृत था, न कि सीधे यादव परिवार के नाम पर. AK Infosystems अमित कट्याल के स्वामित्व में है, जो लालू और तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी माने जाते हैं. 2014 में, इस कंपनी के सभी अधिकार और संपत्तियाँ राबड़ी देवी और मीसा भारती को हस्तांतरित कर दी गईं.

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