उदयपुर में तीन लग्जरी स्लीपर बसें जब्त, पांच पर 75,000 रुपये का जुर्माना

उदयपुर, अगस्त 6: अधिकारियों ने उदयपुर में अवैध रूप से संचालित लग्जरी स्लीपर बसों और अनधिकृत संरचनात्मक परिवर्तनों वाले वाहनों के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया. इस अभियान के दौरान, तीन लग्जरी स्लीपर बसें जब्त की गईं, जबकि पांच बसों पर कुल मिलाकर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

यह अभियान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशों के तहत चलाया गया, जो Rajasthan राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सदस्य सचिव की पहल के बाद आयोजित किया गया. इसका उद्देश्य नागरिकों के सुरक्षित परिवहन के अधिकार की रक्षा करना और कानूनी प्रावधानों और सरकारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना था.

बालिचा चौराहे पर संयुक्त निरीक्षण

इस अभियान के तहत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग द्वारा बालिचा चौराहे पर एक संयुक्त आकस्मिक निरीक्षण किया गया.

निरीक्षण के दौरान, अवैध रूप से संचालित लग्जरी स्लीपर बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

पांच बसों पर जुर्माना, तीन जब्त

अधिकारियों ने इस अभियान के दौरान 10 बसों का निरीक्षण किया. इनमें से पांच बसों को विभिन्न परिवहन नियमों का उल्लंघन करने के लिए चालान जारी किए गए, और लगभग 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

इसके अतिरिक्त, तीन बसें मौके पर जब्त की गईं, जब अधिकारियों ने गंभीर अनियमितताओं और अनधिकृत संरचनात्मक परिवर्तनों का पता लगाया.

अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

यह निरीक्षण अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार जोशी, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश दाद के साथ-साथ प्रशासन, न्यायपालिका और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया.

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