जानलेवा हमले के दोषी दो भाइयों को 7 – 7 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 9 दिसंबर (Udaipur Kiran) . न्यायालय ने मंगलवार को जानलेवा हमले के दोषी दो भाइयों को 7 -7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. उन पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

थाना उत्तर के पीपल नगर निवासी दिनेश सविता अपने भतीजे मुरली पुत्र रिंकू 12 वर्ष के साथ 16 अप्रैल 2020 को चाउमीन खाने के लिये ले गया था. चाउमीन की ठेल के बराबर में लगी अण्डे की ठेल पर पास में ही रहने वाले पुरविया उर्फ पुर्वी निवासी जमुना नगर, रंजीत और विपिन पुत्रगण दीवान सिंह शंखवार, रंजीत पुत्र स्व. धर्मेन्द्र सविता व रामू गोला निवासीगण ऐलान नगर का मुहल्ले के बृजमोहन पुत्र सुरेश चन्द्र प्रजापति निवासी पीपल नगर से मोबाइल को लेकर झगडा व मारपीट होने लगी. उसी दौरान हमलावरों ने बृजमोहन पर फायरिंग कर दी.

बृजमोहन डर कर दूसरी ओर गिर गया. गोली दिनेश के भतीजे मुरली की दाहिनी जांघ में लग गयी.

दिनेश ने लोगो की सहायता से भागते हुये रंजीत ओर विपिन पुत्रगण दीवान सिंह को पकड़ लिया. इन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया.

दिनेश सविता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या_3 राजीव सिंह के न्यायालय में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी प्रिय प्रताप सिंह ने की. उन्होंने बताया कि न्यायालय ने गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर रंजीत व विपिन को दोषी माना. न्यायालय ने उन्हें 7 – 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. उन पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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