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Friday, 30 October 2026
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आगर मालवा : तीन कारोबारियों पर 4 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना

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आगर मालवा, 3 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त

जिला दंडाधिकारी आरपी वर्मा ने अलग-अलग प्रकरणों में तीन कारोबारियों पर 4 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जारी आदेशानुसार तत्कालीन

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दल द्वारा 9 मई 2023 को कार्यवाही में आगरमालवा की श्री श्याम

दूध डेयरी से लिया गया भैंस के दूध का नमूना राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल

अवमानक पाएं जाने पर विवेचना एवं जांच के आधार पर अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति

आदेश जारी कर मामला न्याय निर्णायक अधिकारी (अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत

किया गया।

जिस पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने डेयरी संचालक अर्जुन यादव पर भी 1 लाख

50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह दो अन्य प्रकरणों में ग्राम पचेटी

में बाड़ी माता किराना दुकान बिना खाद्य लायसेंस, पंजीयन के संचालित करने पर दुकान मालिक

मानसिंह गुर्जर और बिना खाद्य लाइसेंस पंजीयन के मदीना मटन शॉप का संचालन कर बकरे के

मटन का व्यवसाय करते पाए जाने पर संचालक एजाज कुरैशी पिता तुफैल कुरैशी पर 1.50 लाख-1.50

लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित जुर्माना

राशि उक्त कारोबरियों को 15 दिवस में विभागीय चालान शीर्ष 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य/104-शुल्क

एवं दंड आदि के अंतर्गत जमा करवाना होगा, अन्यथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा

वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी तथा राशि जमा नही करने तक संबंधित का खाद्य

अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगा।

(Udaipur Kiran) / रितेश शर्मा

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