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Wednesday, 28 October 2026
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जादवपुर विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल 48 घंटे में बंद करें : कलकत्ता हाई काेर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता, 26 सितंबर (Udaipur Kiran News) । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि आगामी 48 घंटे के भीतर जादवपुर विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों (हॉस्टल) को बंद करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि हॉस्टल केवल दुर्गा पूजा अवकाश समाप्त होने के बाद ही दोबारा खोले जा सकेंगे।

न्यायमूर्ति सुजय पाल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस दौरान जादवपुर थाना पुलिस निगरानी रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी हॉस्टल खुला न रहे। अदालत ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की मदद लेकर यह सुनिश्चित करेगा कि छुट्टियों के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति कैंपस में प्रवेश न कर सके।

उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी कई दिशा-निर्देश दिए हैं। अदालत ने आदेश दिया कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था पर अंतिम निर्णय लेना होगा। इसमें परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित अन्य सुरक्षा उपायों पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया है।————————-

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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