कोकेन संग गिरफ्तार नाइजीरियाई नागरिक की जमानत राशि घटाई

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

–हाईकोर्ट ने तीन लाख रुपये से डेढ़ लाख किया

Prayagraj, 27 दिसम्बर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोकेन के साथ पकड़े गए नाइजीरियाई नागरिक लेवी उजोचुक्वू की जमानत राशि घटा दी है और घटी जमानत राशि लेकर रिहा करने का आदेश दिया है.

आरोपित की जमानत अर्जी सात नवम्बर को मंजूर की गई थी. उसकी तरफ से कहा गया कि वह यह राशि चुका पाने में Assamर्थ है. न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह राहत दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत के लिए तय की गई तीन लाख रुपये की राशि अत्यधिक है. कोर्ट ने इसे डेढ़ लाख रुपये कर दिया है.

कोर्ट कहा है कि इसे वह नकद जमा करेगा और जमानत पर रिहा होने से पहले समान राशि का बंधपत्र निष्पादित करेगा. संबंधित अदालत के समक्ष उपरोक्त राशि जमा करने के अलावा, आवेदक मुकदमा चलने के दौरान हर दूसरे महीने के पहले सप्ताह में पुलिस स्टेशन- बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में उपस्थिति दर्ज कराएगा और यदि पासपोर्ट पहले से ही ट्रायल कोर्ट के सामने समर्पण नहीं किया गया है तो जमानत पर रिहा होने से पहले इसे समर्पण किया जाएगा. अपीलार्थी 17 मई 2023 से जेल में बंद है.

आरोप है कि उसके पास से 46.200 किग्रा कोकेन बरामद किया गया था. हालांकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि बरामदगी झूठी है और गलत आरोप लगाया गया है. कहा गया है बरामदगी के लिए स्वतंत्र गवाह नहीं है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया है. रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट भी नहीं है. सह अभियुक्तों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है. याची की तरफ से कहा गया था कि उसे सिर्फ 25 हजार रुपये जमा कर जमानत पर छोड़ दिया जाए. जिसे कोर्ट ने नहीं माना.

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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