नगरपालिका एएओ को सीओ का अतिरिक्त प्रभार पर रोक

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हाईकोर्ट ने कहा- गलत कैडर के अफसर को अतिरिक्त प्रभार देना सर्विस रूल्स का उल्लंघन

जोधपुर, 14 नवम्बर (Udaipur Kiran) . Rajasthan हाईकोर्ट ने चूरू जिले के तारानगर नगरपालिका बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी पद पर गलत कैडर के अधिकारी को दिए गए अतिरिक्त प्रभार पर फिर से रोक लगा दी है. जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार के 14 मार्च 2024 के उस आदेश पर स्टे दिया है, जिसके तहत एएओ अजय प्रताप सिंह को तारानगर नगर पालिका बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. यह दूसरी बार है जब इसी अधिकारी की इसी पद पर नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.

तारानगर मोहल्ला तेलियान निवासी रुस्तम अली द्वारा दायर याचिका में राज्य सरकार के सर्विस रूल्स के उल्लंघन को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने 17 फरवरी 2024 को स्पष्ट निर्देश जारी किया था, कि Rajasthan सबऑर्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल सर्विस रूल्स द्वारा शासित किसी भी व्यक्ति को कमिश्नर/कार्यकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाएगा. लेकिन इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद 14 मार्च 2024 को अजय प्रताप सिंह, जो Rajasthan म्युनिसिपल सर्विस (एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल) रूल्स, 1963 में आते हैं, को कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया.? यह नियुक्ति राज्य सरकार के 17 फरवरी 2024 के निर्देशों का सीधा उल्लंघन है.

पहले भी इसी आदेश पर हो चुका स्टे ऑर्डर

यह पहली बार नहीं है जब तारानगर नगर बोर्ड में अजय प्रताप सिंह की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. अप्रैल 2024 में भी इसी तरह का मामला हाईकोर्ट में आया था. तब, बाबू हुसैन ने याचिका दायर की थी. उस पर जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ ने उस समय भी 14 मार्च के आदेश पर रोक लगाई थी. उस समय भी ठीक यही तर्क दिया गया था कि 17 फरवरी 2024 के सरकारी आदेश के बावजूद मंत्रालयिक कर्मचारियों को बड़े पदों का प्रभार दिया जा रहा है. हालांकि, बाद में बाबू हुसैन ने याचिका वापस ले ली थी. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि 17 फरवरी 2024 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादियों ने विशेष निर्देश दिया था, कि कमिश्नर/कार्यकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार गलत कैडर के व्यक्ति को नहीं सौंपा जाएगा. लेकिन 14 मार्च 2024 के आदेश से अजय प्रताप सिंह को तारानगर नगरपालिका बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया, गलत है.

कोर्ट ने जारी किया नोटिस, ऑर्डर पर स्टे

याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, निदेशक एवं संयुक्त सचिव (स्थानीय निकाय विभाग), नगरपालिका तारानगर व सहायक प्रशासनिक अधिकारी अजयप्रताप सिंह को नोटिस जारी किए हैं. साथ ही अगली सुनवाई तक 14 मार्च 2024 के आदेश पर स्टे दिया है. यानी, अजय प्रताप सिंह अगली सुनवाई तक तारानगर नगरपालिका बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे.

(Udaipur Kiran) / सतीश

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