
बर्नपुर, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) . वर्ष 2023 में बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में हुए चुनाव को अवैध करार देते हुए आसनसोल कोर्ट ने बीते पांच दिसंबर को बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में फैसला सुनाया था. कोर्ट ने चुनाव के बाद गठित कमेटी को भी अवैध करार दिया.
इस मामले में जीत होने के बाद सुरेंद्र सिंह अत्तू ने आठ दिसंबर को राज्य के डीजीपी, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर, एसीपी वेस्ट एवं हीरापुर थाना प्रभारी को कोर्ट के फैसले की प्रति के साथ नोटिस भेजते हुए कोर्ट के आदेश का पालन कर बर्नपुर गुरुद्वारा को कब्जामुक्त करने की अपील की थी. नोटिस भेजने के 72 घंटे बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर सुरेन्द्र सिंह अत्तू अब अपने अधिवक्ता से बातचीत कर पुनः कोर्ट में गुहार लगाने का विचार किया है.
बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता परमजीत सिंह ने कहा कि शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. कोर्ट से निर्णय का सर्टिफाइड की मांग की गयी है. साथ ही पश्चिम बर्दवान जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है.
उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भेजी गई नोटिस के 72 घंटे पूरे हो चुके हैं. इस कारण अब वे अपने अधिवक्ता से बातचीत कर बर्नपुर गुरुद्वारा को कोर्ट के फैसले के आलोक में कब्जामुक्त करने की पहल तेज करेंगे. उन्होंने बर्नपुर गुरुद्वारा पर अनैतिक तरीके से कब्जा कर बैठे लोगाें से अपील किया कि अब कोर्ट के फैसले का सम्मान कर स्वयं बर्नपुर गुरुद्वारा को कब्जामुक्त कर दे.
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(Udaipur Kiran) / संतोष विश्वकर्मा
