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Thursday, 29 October 2026
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CoinDCX के संस्थापकों को धोखाधड़ी मामले में राहत मिली

मुंबई, मार्च 26: महाराष्ट्र के ठाणे में एक अदालत ने CoinDCX के सह-संस्थापकों सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का प्राइमाफेसी सबूत नहीं मिला है। यह मामला 71 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित था।

अदालत ने दोनों सह-संस्थापकों को जमानत भी दी, यह ध्यान में रखते हुए कि शिकायत ने प्रारंभिक चरण में उनके मामले में संलिप्तता स्थापित नहीं की।

कार्रवाई के अनुसार, शिकायतकर्ता और जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि धोखाधड़ी अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिन्होंने संस्थापकों का रूप धारण किया था। यह मामला उस समय उत्पन्न हुआ जब एक निवेशक को CoinDCX से झूठे तरीके से जुड़े एक फर्जी योजना के माध्यम से धोखा दिया गया।

सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि शिकायतकर्ता ने कंपनी के सह-संस्थापक के रूप में पेश हुए एक आरोपी से अपना पैसा वापस ले लिया था। अदालत ने यह भी देखा कि सह-संस्थापक उस स्थान पर उपस्थित नहीं थे जहां कथित अपराध हुआ, जिससे उनके खिलाफ मामला और कमजोर हो गया।

CoinDCX ने X पर एक पोस्ट में कहा कि यह प्रक्रिया उनके दावे को मान्यता देती है कि धोखाधड़ी तीसरे पक्ष के धोखेबाजों से संबंधित थी और न कि कंपनी या उसके संस्थापकों से। एक्सचेंज ने स्पष्ट किया कि यह धोखाधड़ी एक फर्जी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई थी और उपयोगकर्ताओं को सलाह दी कि वे केवल आधिकारिक प्लेटफार्मों के साथ ही संपर्क करें।

शिकायतकर्ता, जो एक बीमा सलाहकार है, ने आरोप लगाया कि उसे एक कंपनी में उच्च रिटर्न के वादों के साथ लुभाया गया था, जिसे क्रिप्टो एक्सचेंज से जोड़ा गया था। कथित लेनदेन पिछले साल अगस्त से इस साल मार्च के बीच हुए थे।

ठाणे पुलिस ने पहले कहा था कि शिकायतकर्ता, जो मुंब्रा का निवासी है, को एक फ्रेंचाइजी का भी प्रस्ताव दिया गया था। उसने कथित तौर पर नकद और ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से लगभग 71.6 लाख रुपये कई किस्तों में ट्रांसफर किए, यह आरोप लगाते हुए कि यह राशि न तो वापस की गई और न ही सही तरीके से उपयोग की गई।

अधिकारियों ने नोट किया कि हाल के वर्षों में क्रिप्टो से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है।

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