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Friday, 30 October 2026
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कोलंबिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे की सजा रद्द की, गवाहों से छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला

बोगोटा, 21 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । कोलंबिया की एक अदालत ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों में दी गई सजा को रद्द कर दिया। यह मामला कथित गवाहों से छेड़छाड़ (विटनेस टैंपरिंग) से जुड़ा था, जिसके चलते इसी वर्ष अगस्त में उरीबे को 12 साल के हाउस अरेस्ट (गृह नजरबंदी) की सजा सुनाई गई थी।

हालांकि अदालत ने सजा रद्द कर दी है, लेकिन उरीबे की सजा की स्थिति पर अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। उरीबे को अगस्त में दोषी ठहराया गया था, जिससे वे कोलंबिया के इतिहास में पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बने जिन्हें आपराधिक सजा दी गई थी।

मामले के अनुसार, उरीबे पर आरोप था कि उन्होंने एक वकील को जेल में बंद अर्धसैनिक नेताओं (पैरामिलिट्रीज़) को रिश्वत देने का आदेश दिया, ताकि वे अदालत में दिए गए उन बयानों को बदल दें जिनमें उरीबे पर इन संगठनों से संबंध होने के आरोप लगे थे।

इन अर्धसैनिक समूहों को, जो पशुपालकों, व्यापारियों और भूमिधारकों द्वारा वामपंथी विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए वित्तपोषित किए गए थे, 1985 से 2018 के बीच कोलंबिया में हुई 4.5 लाख से अधिक हत्याओं में लगभग आधे के लिए जिम्मेदार माना गया है।

उरीबे ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि उरीबे “कोलंबियाई न्यायपालिका के दुरुपयोग” के शिकार हैं। इस बयान के बाद कोलंबिया के मौजूदा राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करने की अपील की।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब पेत्रो सरकार और ट्रंप प्रशासन के बीच राजनयिक तनाव बढ़ा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कोलंबिया पर मादक पदार्थों की तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप लगाते हुए आर्थिक प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी।

उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने इससे पहले ब्राजील पर भी शुल्क बढ़ाया था, जब वहां के पूर्व राष्ट्रपति जाएर बोलसोनारो को तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।

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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय

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