
नोएडा, 10 दिसंबर (Udaipur Kiran) . गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय की एक अदालत ने एक युवक को किशोरी का अपहरण करने का दोषी करार दिया है. उसे 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है. उसपर 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. हालांकि रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा से आरोपी को बरी कर दिया है. जबकी दोषी के तीन अन्य साथियों को भी साक्ष्यों के आभाव में बरी कर दिया गया है.
अधिवक्ता चमन पाल भाटी ने बुधवार काे बताया कि पीड़ित किशोरी ( 17) के भाई ने 13 मार्च 2015 को दनकौर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था. आरोप था कि रौनीजा गांव निवासी विक्रम सिंह ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर किशोरी का अपहरण कर लिया और उसका बलात्कार किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और वर्ष 2016 में चार्जशीट कोर्ट में जमा की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विक्रम को अपहरण करने का दोषी करार दिया है. अधिवक्ता ने बताया कि किशोरी के बयान के आधार पर आरोपियों को रेप और पॉक्सो एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया गया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय की कोर्ट ने अपहरण की धारा में विक्रम सिंह को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने विक्रम को 5 साल की सजा औैर 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
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हिन्दुस्थान/सुरेश
(Udaipur Kiran) / सुरेश चौधरी
