धमतरी:फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ

खेत में तैयार हो रही धान फसल. फाईल

धमतरी, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) . रबी वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराने हेतु राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है. किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गेहूं (सिंचित/असिंचित), चना, राई–सरसों एवं अलसी को इस योजना में शामिल किया गया है. बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है.

फसल बीमा योजना किसानों को ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई का सुरक्षा कवच प्रदान करती है. कृषि विभाग द्वारा किसानों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. उप संचालक कृषि मोनेश साहू ने किसानों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिक से अधिक फसल बीमा कराएं, ताकि फसल क्षति की स्थिति में उन्हें उचित मुआवजा मिल सके. बीमा से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों, बैंक शाखाओं एवं बीमा कंपनी के अधिकृत अभिकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं.

जारी अधिसूचना के अनुसार प्रति हेक्टेयर प्रीमियम दर गेहूं सिंचित – ₹585, गेहूं असिंचित – ₹420, चना- ₹600, राई–सरसों – ₹420तथा अलसी-285 रुपये है.

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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