
जयपुर, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) . Rajasthan हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के कल्याण से जुडे मामले में पूर्व में दिए निर्देश के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की निरीक्षण रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए मामले की सुनवाई 7 जनवरी तक टाल दी है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि गत 18 अगस्त को अदालत ने सभी डीजे को कहा था कि वे स्थानीय जेलों का दौरा कर देखे की जेल सुधार को लेकर दिए अदालती आदेश की पालना हुई है या नहीं. इस संबंध में संबंधित जिला न्यायाधीशों की ओर से पेश रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है. इस पर अदालत ने कहा कि ये रिपोर्ट अभी तक रिकॉर्ड पर भी नहीं आई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की सुनवाई 7 जनवरी तक टाल दी है. गौरतलब है कि कैदियों के हालातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने सालों पहले स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को 45 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश दिए थे. वहीं बाद में राज्य सरकार ने पांच अन्य बिंदुओं पर भी पालना रिपोर्ट मांगी थी.
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(Udaipur Kiran)
