सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेट के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने लगाई राेक

दिल्ली उच्च न्यायालय

New Delhi, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) . दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और वेबसाइट्स को 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया.

सुनील गावस्कर पहले क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाल ही में उच्च न्यायालय ने कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर को फिल्म अभिनेता सलमान खान के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और वेबसाइट्स को तीन दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया. सलमान खान ने अपने फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ें कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा कि सलमान खान के नाम, फोटो और आवाज का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई संस्थाएं और सोशल मीडिया अकाउंट सलमान खान की अनुमति के बिना उनके फोटो, आवाज और व्यक्तित्व से जुड़े दूसरे कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने प्रतिवादियों को ऐसा करने से रोकने की मांग की.

कोर्ट ने 27 नवंबर को फिल्म अभिनेता अजय देवगन के फोटो व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया था. कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक से बनाए गए कंटेंट को इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने Actress व सपा सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, Actress ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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