
जयपुर, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) . Rajasthan उच्च न्यायालय ने बांदीकुई के आगरा फाटक पर जेड आकार का आरओबी बनाए जाने से जुडे मामले में उत्तर-पश्चिम रेलवे के जीएम, डीआरएम, प्रमुख सार्वजनिक निर्माण सचिव, और दौसा कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस संदीप तनेजा की एकलपीठ ने यह आदेश निखिल झालानी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि क्यों ना इस आरओबी के निर्माण पर रोक लगा दी जाए.
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने अदालत को बताया कि बांदीकुई में रेलवे फाटक नंबर 104 पर आरओबी बनाया जाने वाला है. इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने करीब 150 करोड रुपये का बजट निर्धारित किया है. याचिका में कहा गया कि यह आरओबी जेड आकार में बनाया जाएगा. इस आरओबी पर दो जगह तीखे घुमाव होने के कारण यह वाहन चालकों के लिए दुर्घटनाओं का कारण बनेगा. तीखे मोड़ से वाहन चालकों को सामने से आने वाले वाहन को देखने में समस्या होगी और ब्रेकिंग के लिए भी कम समय मिलेगा. याचिका में कहा गया कि पूर्व में इंदौर और भोपाल में एल आकार में बनाए गए पुल के कारण वाहन चालकों को समस्या हो रही है. ऐसे में यहां बनने वाले आरओबी पर भी वाहन चालकों को इसी समस्या का सामना करना पडेगा. याचिकाकर्ताओं की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार और अन्य संबंधित विभागों को कई बार अभ्यावेदन देकर शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में गुहार की गई कि इस जेड आकार वाले आरओबी के निर्माण पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
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(Udaipur Kiran)
