गौशालाओं से प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, सीपीसीबी अफसर तलब

jodhpur

गौशालाओं की वर्तमान स्थिति और प्रदूषण को लेकर जानकारी मांगी

जोधपुर, 04 दिसम्बर (Udaipur Kiran) . Rajasthan हाईकोर्ट ने गौशालाओं से होने वाले कथित प्रदूषण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट को बताए कि गौशालाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और वे किस प्रकार का प्रदूषण फैला रही हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने Rajasthan गौ-ग्राम सेवा संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का एक जिम्मेदार अधिकारी अगली सुनवाई पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बोर्ड को गौशालाओं की स्थिति और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी पटल पर रखनी होगी. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है. उस दिन सीपीसीबी के अधिकारी को यह बताना होगा कि क्या वास्तव में गौशालाएं प्रदूषण का स्रोत बन रही हैं और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है.

(Udaipur Kiran) / सतीश

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