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Thursday, 29 October 2026
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महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक फैसलाः राज्य में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी

मुंबई, 01 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को राज्य की सभी दुकानों को अब 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया है। हालांकि, यह नियम शराब खाने, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, कंट्री बार पर लागू नहीं होगा।

मंत्रालय के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 एक ऐसा अधिनियम है जो सभी दुकानों, आवासीय होटलों, रेस्तरां, भोजनालयों, थिएटरों और सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन के अन्य स्थानों को नियंत्रित करता है। यह नियम महाराष्ट्र में कर्मचारियों की अन्य सेवाओं को विनियमित करने और उनसे या उनके कर्मचारियों से संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करने हेतु लागू किया गया है।

महाराष्ट्र दुकानें एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवाओं का विनियमन) अधिनियम, 2017 की धारा 21(2) में दिन को मध्यरात्रि से शुरू होने वाली 24 घंटे की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 16(1)(बी) में प्रावधान है कि किसी प्रतिष्ठान को सप्ताह के सभी दिनों में व्यवसाय के लिए खुला रखा जा सकता है। हालाँकि, अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में लगातार 24 घंटे का आराम दिया जाएगा और साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

इस अधिनियम के तहत, सरकार ने 2017 की एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें परमिट रूम, बार, डांस बार, हुक्का बार, डिस्कोथेक और ऐसे सभी प्रतिष्ठान शामिल हैं जहाँ किसी भी प्रकार की शराब बेची जाती है। साथ ही, शराब बेचने वाली दुकानों जैसे वाइन और बीयर, थिएटर और सिनेमा हॉल या मूवी थिएटर के खुलने और बंद होने का समय तय किया गया है। सरकार ने 31/01/2020 की नई अधिसूचना में 19/12/2017 की अधिसूचना से थिएटर या सिनेमा हॉल या मूवी थिएटर को बाहर करने का फैसला किया है। इसमें राज्य सरकार ने मदिरा विक्रय करने वाले सभी प्रतिष्ठानों जैसे परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का बार, डिस्कोथेक आदि, जहां किसी भी प्रकार की मदिरा बेची जाती है, के खुलने और बंद होने का समय निश्चित कर दिया है।

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(Udaipur Kiran) यादव

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