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Thursday, 29 October 2026
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MADHYA PRADESH

इंदौरः श्रीराम मिल्क फ़ूड एंड डेरी इंडस्ट्रीज के घी के नमूने पाए गए अमानक, 03 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड

गजक के कारखाने मे मिली गन्दगी

– श्याम मार्केटिंग में नकली घी की आशंका में की गई कार्रवाई, गजक के कारखाने मे मिली गन्दगी, नोटिस जारी

इंदौर, 13 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन, खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम सतत रूप से कार्यवाहिया कर रही है इसी कड़ी मे दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को टीम द्वारा पालदा स्थित श्री राम मिल्क फ़ूड डेरी इंडस्ट्रीज एवं इसी परिसर मे संचालित एसआरएमआई राम मिल्क फ़ूड एंड डेरी इंडस्ट्रीज पर नमूना कार्यवाही करते हुए विभिन्न ब्रांड एवं पैकिंग के घी के 10 नमूने लिए गए थे तथा मौके पर विभिन्न पैकिंग के लगभग 3409 लीटर जिसका बाजारू कीमत लगभग 20 लाख रुपये है को जब्त किया गया था। उक्त नमूनों की जाँच उपरांत 07 नमूने अवमानक पाए गए है एवं 03 नमूनों की विस्तृत जाँच जारी है।

नमूना- घी loose, SRMI मदर चॉइस गाय का घी 1 लीटर, SRMI मदर चॉइस गाय का घी 500ml, SRMI मदर चॉइस घी 100ml, SRMI मिल्क क्रीम गाय का घी 500ml, SRMI मिल्क क्रीम देशी घी 1 लीटर के नमूने लगभग 5 पैरामीटर पर अवमानक पाए गए है जो कि उक्त फर्म द्वारा ही पैक किये जा रहे थे। प्रकरण के अनुसंधान मे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त परिसर में ही कुल 03 खाद्य प्रतिष्ठान 1. श्री राम मिल्क फ़ूड डेरी इंडस्ट्रीज 2. SRMI राम मिल्क फ़ूड एंड डेरी इंडस्ट्रीज 3. SRMI मिल्क फ़ूड डेरी इंडस्ट्रीज LLP संचालित किये जा रहे है जिनके लिए अलग-अलग लाइसेंस प्राप्त किये गए है, किन्तु तीनो लाइसेंस मे परिसर का आगमन एवं निर्गम एक ही है, घी निर्माण/पैकिंग के लिए मशीनरी अलग-अलग नहीं है, तीनो लाइसेंस के लिए खाद्य सामग्री का भंडारण एक ही जगह पर एक साथ किया जाता है, सभी फर्म का लेन-देन नरेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा किया जा रहा है किन्तु 03 में से 01 फर्म मे किसी अन्य व्यक्ति को फर्म प्रोपराइटर दर्शित किया गया है, किन्तु उसके नाम पर GST या बैंक से लेन-देन सम्बन्धी जानकारी नहीं मिली है। उक्त फर्म मे निर्मित मदर चॉइस घी मिलावटी पाए जाने पर इंदौर, देवास,धार, हरदा मे दायर प्रकरणो के निर्णय मे दोषसिद्धि घोषित किये गए है एवं अर्थदंड भी किया गया है, इसके अतिरिक्त उज्जैन जिले मे 02 प्रकरण, मंदसौर जिले मे 01 प्रकरण साथ ही राजस्थान मे भी प्रकरण मान. न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने की सूचना प्राप्त हुई है

इसके अतिरिक्त अन्य गंभीर अनियमिताएं पाए जाने के कारण खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा उक्त तीनो फर्म के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। साथ ही नमूना कार्रवाई से संबंधित प्रकरण अनुसंधान पूर्ण होने पर माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा शनिवार को गाड़ी अड्डा इंदौर स्थित श्याम मार्केटिंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली होने की आशंका में घी पर नमूना कार्रवाई की गई, मौके पर सौरभ शीतलानी उपस्थित पाए गए, परिसर में खाद्य पदार्थ घी रखा पाया गया जिसकी बाजारू कीमत लगभग 270 रुपये प्रति किलो पाई गई जो कि अत्यंत कम होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ घी नकली होने की आशंका होने पर घी एवं फैट के 04 नमूने लिए गए तथा लगभग 74 किलोग्राम खाद्य पदार्थ जप्त किया गया।

एक अन्य कार्यवाही मे पर्व फ़ूड एंड प्रोडक्शन्स, पल्हर नगर इंदौर का निरीक्षण किया गया, मौके पर विभिन्न प्रकार के गजक एवं चिक्की का निर्माण किया जाना पाया गया, परिसर में अस्वच्छ परिस्थितियों मे खाद्य पदार्थो का निर्माण तथा भंडारण किया जाना पाया, मौके से खाद्य पदार्थो की नमूना कार्यवाही की गई एवं पाई गई कमियों मे सुधरे तो नोटिस जारी किया जा रहा है यदि प्रतिष्ठान संचालक समय सीमा में सुधार नहीं करता है तो उसके प्रतिष्ठान के पंजीयन निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

(Udaipur Kiran) तोमर

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