
जबलपुर, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) . Madhya Pradesh के सागर के चार थानों में अवैध शराब, जुआ, ड्रग्स और देह व्यापार को संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारियों का स्टिंग करने वाले तीन रिपोर्टरों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पत्रकारों ने आशंका जताई थी कि पुलिस उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार कर सकती है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस हिमांशु जोशी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश जारी किया है.
कोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सीबीआई सहित सभी अधिकारियों से पूछा है कि प्रकाशित खबर में आरोपी पुलिसकर्मियों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई. हाई कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब तलब करते हुए सागर के आईजी, एसपी और चारों थाना प्रभारियों को व्यक्तिगत पक्षकार बनाया है. अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी.
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
