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Friday, 30 October 2026
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जींद में जेल लोक अदालत का आयाेजन

जेल लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए सीजेएम मोनिका।

पांच मामले विचाराधीन रखे, एक मामले का मौके पर हुआ निपटान

जींद, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बुधवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जेल अदालत में पांच मामले विचाराधीन रखे गए। जिनमें से एक मामले का मौके पर ही निपटान किया गया। एक विचाराधीन बंदी को अंडरगोन किया गया तथा आदेश पारित किए गए कि अगर बंदी पर और कोई कैस ना हो तो रिहा किया जाए।

सीजेएम मोनिका ने जेल में रह रहे बंदियों से बातचीत कर उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता व अपील के अधिकार से अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों की केसों में आ रही मुश्किलों को सुना व समस्याओं के समाधान संबंधी जानकारी दी। इसके अलावा प्राधिकरण सचिव ने जेल में बंद कैदियों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को अपने केस की पैरवी करने के लिए वकील की जरूरत है तो वह मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए प्राधिकरण के कार्यालय में भेजनी होती हैं। जेल प्रशासन को महिला बंदियों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, कानूनी सलाह, रहन-सहन, खाने पीने से संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा जेल में स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। जिसमें 280 कैदी व हवालातियों के स्वास्थ्य जांच की गई तथा मौके पर ही दवाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर जेल सुपरिंटेंडेंट दीपक शर्मा, न्याय रक्षक नंदमोहन शर्मा, जसबीर, प्रियंका, डा. गौरव मालिक, डा. खुशबू व जेल कर्मचारी उपस्थित थे।

सीजेएम मोनिका ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर घर बैठे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आगामी 14 मार्च 2026 को न्यायिक परिसर जींद, नरवाना व सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पैनल अधिवक्ता ने बताया कि नशे के दुष्प्रभाव नशा मुक्ति के उपाय परिवार और समाज पर नशे के दूरगामी नकारात्मक प्रभावों तथा नशा मुक्त हरियाणा मिशन व बाल विवाह मुक्त भारत के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।

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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा

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