
धनबाद, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) . जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में सुनीता देवी की हुई सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने शुक्रवार को दो लाख रुपये को दो करोड़ बनाने का लालच देकर की गई. इस हत्या के तीन दोषियों आनंद महतो, राजेश नापीत और छोटू महतो को एडीजे-5 कुमार मनीष की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने तीनों को दोषियों पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए कहा कि यह हत्या योजनाबद्ध और विश्वासघात से जुड़ा जघन्य अपराध है.
इस मामले में मृतका का पति कृष्ण कुमार भी साजिश में शामिल बताया गया है, लेकिन वह अब तक फरार चल रहा है. स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत कृष्ण कुमार की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
यह घटना 29 जून 2021 की है, जब कृष्ण कुमार अपनी पत्नी सुनीता देवी और बेटी को लेकर कुर्मीडीह स्थित मां तारा रेस्टोरेंट पहुंचा था. आरोप है कि सुनीता को दो लाख को दो करोड़ बनाने का झांसा देकर रेस्टोरेंट बुलाया गया था. रेस्टोरेंट पहुंचने के कुछ ही देर बाद तीनों ने उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था.
मामले का खुलासा तब हुआ जब सुनीता की बेटी रेस्टोरेंट पहुंची और वहां पड़े चप्पल और दुपट्टा को पहचान लिया. पुलिस ने तत्काल सेप्टिक टैंक की तलाशी ली, जहां से सुनीता का शव बरामद हुआ.
अदालत के फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने कहा कि उन्हें देर से सही, लेकिन न्याय मिला है.
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(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार झा
