पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 14 नवम्बर (Udaipur Kiran) न्यायालय ने शुक्रवार को पति की हत्या में पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

थाना शिकोहाबाद के शंकरपुरी निवासी नईम पुत्र गफ्फार का शव 4 जनवरी 23 को पवन भट्टा के समीप मिला था. उसकी बहन ने थाना शिकोहाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने हत्या के मामले में मृतक की पत्नी हसनैन उर्फ शबाना तथा शाहरुख पुत्र नत्थू खां को 8 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रिय प्रताप सिंह ने की. उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शाहरुख व हसनैन उर्फ शबाना को हत्या का दोषी माना.

न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन पर 30-30 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

Leave a Comment