
उदयपुर, फरवरी 19: – उदयपुर की स्थायी लोक अदालत ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक स्वास्थ्य बीमा दावे का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसमें ब्याज और मुकदमे के खर्च भी शामिल हैं. यह आदेश तब दिया गया जब कंपनी ने सक्रिय पॉलिसी के बावजूद दावे को अस्वीकार कर दिया था.
यह आदेश आरके पुरम सेक्टर 9 के निवासी प्रमोद कुमार के पक्ष में पारित किया गया, जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से “कंप्लीट फैमिली हेल्थ गोल्ड” पॉलिसी खरीदी थी. यह पॉलिसी 16 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2023 तक वैध थी.
24 मई 2024 को अधिवक्ताओं चेतन चौधरी और मनीष चौबिसा के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, प्रमोद कुमार को 3 दिसंबर 2022 को छाती में दर्द के बाद गीतांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने उपचार के दौरान ₹1,35,068 का चिकित्सा खर्च उठाया.
हालांकि, इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया कि उपचार 30 दिनों के भीतर किया गया था और यह प्रतीक्षा अवधि के प्रावधान के अंतर्गत आता है.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिसोदिया और सदस्यों राजेंद्र सिंह राठौड़ और डॉ. गरिमा गुप्ता की पीठ ने शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया. अदालत ने कंपनी को ₹1,35,068 का दावा राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया, जो दावे के अस्वीकार होने की तारीख से लागू होगा. इसके अलावा, अदालत ने कंपनी को 30 दिनों के भीतर मुकदमे के खर्च के लिए ₹5,100 अलग से भुगतान करने का निर्देश दिया.