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Wednesday, 28 October 2026
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सहकारी घोटाला मामले में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने को मिली जमानत

रवि लामिछाने

काठमांडू, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । बुटवल उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें विदेश जाने की भी अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

न्यायालय के सूचना अधिकारी राम बहादुर कुंवर के अनुसार अदालत ने 2 करोड़ 60 लाख नेपाली रुपये की जमानत राशि जमा कराने पर लामिछाने को रिहा करने का निर्देश दिया है। आदेश में रवि को रिहा करने के लिए पांच शर्तें रखी गई हैं। इनमें पहले से तय की गई जमानत को स्वीकार करना, जमानत के बदले दी गई बैंक गारंटी को सुरक्षित रखना, विदेश यात्रा की आवश्यकता होने पर अदालत को पूर्व सूचना देना आदि शामिल हैं। इसके अलावा अदालत ने यह भी शर्त रखी है कि भविष्य में अदालत के फैसले के अनुसार यदि कोई अतिरिक्त दायित्व निर्धारित होता है, तो उसे भी चुकाने के लिए वह सहमत होंगे।

क्षतिपूर्ति के संबंध में अदालत का मानना है कि उन्होंने अपने हिस्से की राशि के बराबर जमानत देकर जमाकर्ताओं की राशि वसूली सुनिश्चित की है।आदेश में कहा गया है कि जब जमाकर्ताओं और निवेशकों की राशि की सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है, तब अभियुक्त की ओर से दी गई बैंक जमानत को शर्तों के तहत स्वीकार करते हुए मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए।

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(Udaipur Kiran) / पंकज दास

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