Skip to content
Thursday, 29 October 2026
BREAKING
HARYANA

जींद : चाचा की हत्या करने वाले दोषी भतीजे को उम्र कैद की सजा

कोर्ट।

जींद, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सैशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने मंगलवार को घरेलू विवाद में अपने चाचा की हत्या करने के दोषी भतीजे को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 जनवरी 2023 को अलेवा थाना में सूचना मिली थी कि गांव दुडाना में खाना बनाने को लेकर हुए विवाद के दौरान भतीजे ने अपने चाचा पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया है। जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना अलेवा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी।

पुलिस ने मृतक के भतीजे अजय के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधशी पूनम सुनेजा की अदालत ने अजय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि यह फैसला समाज में यह स्पष्ट संदेश देता है कि घरेलू हिंसा एवं आपसी विवादों में कानून अपने ही हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नही जाएगा।

—————

(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *