निक्की हत्याकांड : जेठ रोहित की जमानत याचिका खारिज

फाइल फोटो : निक्की और उनके वकील

नोएडा, 5 दिसंबर (Udaipur Kiran) . थाना कासना क्षेत्र के सिरसा गांव में हुए निक्की हत्याकांड में मृतका निक्की भाटी के जेठ रोहित भाटी की जमानत के मामले में शुक्रवार को जनपद गौतम बुद्ध नगर के सत्र न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपित की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

निक्की के परिजन के अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ व दिनेश कुमार कलसन ने बताया कि मामले में कासना कोतवाली पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल करने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने आरोपित पक्ष की दलील को खारिज करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अदालत को अवगत कराया कि निक्की की हत्या एक साजिश के तहत की गई है. इसमें पूरा परिवार शामिल है. पुलिस ने भी षडयंत्र के तहत हत्या की बात चार्जशीट में लिखी है. पुलिस ने 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. आरोपित रोहित की घटना में संलिप्तता है. कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा. यही कारण है अदालत ने दलील को सुनते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

मालूम हो कि थाना कासना क्षेत्र के सिरसा गांव में ब्याही निक्की की 21 अगस्त को उनके घर पर जलने से मौत हो गई थी. इस घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुई, जिसको लेकर पूरे देश में सनसनी फैल गई. निक्की की बड़ी बहन कंचन ने आरोप लगाया था कि उसके पति विपिन और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने उसको जलाकर मार डाला. इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर निक्की के पति विपिन, रोहित भाटी सहित ससुराल पक्ष के कई लोगों को गिरफ्तार किया था.

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हिन्दुस्थान/सुरेश

(Udaipur Kiran) / सुरेश चौधरी

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