बिना सुनवाई के मीडिया के खिलाफ कोई टेक डाउन ऑर्डर नहीं : दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय

New Delhi, 09 दिसंबर (Udaipur Kiran) . दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के उप-Chief Minister सुरिंदर कुमार चौधरी से कहा कि उनकी किसी महिला से फोन पर अश्लील वार्तालाप संबंधी वीडियो हटाने की मांग पर संबंधित न्यूज प्लेटफार्म का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगा. जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने सुरिंदर कुमार चौधरी को संबंधित न्यूज प्लेटफार्म को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया.

सुरिंदर कुमार चौधरी ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. इसके पहले 2 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने गूगल और मेटा प्लेटफार्म को निर्देश दिया था कि अश्लील वार्तालाप संबंधी वीडियो अपलोड करने वालों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2026 को करेगी. सुरिंदर कुमार चौधरी ने 13 जनवरी, 2026 से पहले सुनवाई की मांग की थी.

सुरिंदर चौधरी ने याचिका दायर कर फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर उनके किसी महिला से यौन वार्तालाप संबंधी वीडियो को हटाने की मांग की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध नहीं कराए हैं. कोर्ट ने सुरिंदर चौधरी को इससे जुड़े कंटेंट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता कंटेंट उपलब्ध कराएंगे तब इन्हें हटाने की अंतरिम मांग पर सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पेन ड्राईव में वीडियो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

याचिका में सुरिंदर चौधरी ने वीडियो को मनगढ़ंत बताते हुए कहा है कि ये राजनीतिक और व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपलोड किया गया है. याचिका में वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है.

सुरिंदर चौधरी 2024 में जम्मू-कश्मीर के नौशेरा विधानसभा सीट से जीते नेशनल कांफ्रेंस के टिकट पर चुनाव जीते थे. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया था. सुरिंदर चौधरी ने 16 अक्टूबर 2024 को राज्य के उप-Chief Minister पद की शपथ ली थी.

(Udaipur Kiran) /संजय

—————

(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

Leave a Comment