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Friday, 30 October 2026
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पलवल: अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन हुआ सख्त

जिला उपायुक्त डॉ हरिश कुमार वशिष्ठ

पलवल, 4 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिले में तेजी से पनप रही अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसने के लिए उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वरिष्ठ ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित विभागों को गुरुवार काे स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर शुरुआत से ही पैनी निगरानी रखी जाए और विकसित होने से पहले ही कार्रवाई कर दी जाए, ताकि लोगों को प्लॉट खरीदने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सके। उपायुक्त बुधवार को टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उपायुक्त ने कहा कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण, पुनर्निर्माण, सड़क निर्माण, भूमि विभाजन या जमीन का हस्तांतरण बिना अनुमति सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के बंटवारा, निर्माण या विज्ञापन देना नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम का उल्लंघन है और इस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना इजाजत किए गए किसी भी निर्माण को जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) पुलिस की मदद से ध्वस्त करवा दिया जाएगा। डीसी ने आम जनता को भी आगाह किया कि वे नियंत्रित क्षेत्रों में एग्रीमेंट के आधार पर बेचे जाने वाले प्लॉट न खरीदें, क्योंकि ऐसे प्लॉट पूरी तरह अवैध होते हैं और बाद में बड़ी परेशानी का कारण बनते हैं।

बैठक में उपायुक्त ने अन्य विभागों को भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसायटीज को कहा कि किसी भी सोसायटी के पंजीकरण से पहले उसके उद्देश्यों की पूरी जांच पड़ताल की जाए। बिजली विभाग को आदेश दिया कि अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी न किए जाएं। साथ ही लीड बैंक प्रबंधक को ऐसे क्षेत्रों में ऋण न देने के निर्देश दिए, ताकि अवैध निर्माणों को बढ़ावा न मिले।

उपायुक्त ने डीटीपी को निर्देश दिया कि जिले में मौजूद सभी अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माणों की सूची 8 दिसम्बर तक तैयार कर प्रशासन को सौंपें। सूची तैयार होने के बाद उन्हें नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिया कि ऐसी कार्रवाई के दौरान समय पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाया जाए। अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने और आमजन को ठगी व अवैध निर्माणों से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से इसे अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई माना जा रहा है।

(Udaipur Kiran) / गुरुदत्त गर्ग

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