दुष्कर्म मामले के दाेषी काे 21 वर्ष की सजा

Prayagraj के सरायइनायत थाने की फोटो

Prayagraj,06 दिसंबर (Udaipur Kiran) . उप्र के Prayagraj जिले में स्थित सरायइनायत थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते Saturday को दुष्कर्म मामले के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया. परिणाम स्वरूप आरोपित को विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट Prayagraj ने 21 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदण्ड से दंण्डित किया. यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी.

उन्होंने बताया कि Prayagraj जिले के सरायइनायत थाना के बलापुर गांव निवासी अनिल बिन्द पुत्र नन्हेलाल के खिलाफ वर्ष 2022 में धारा 376 Indian दंड संहिता व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. Uttar Pradesh पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत Prayagraj के सरायइनायत थानाध्यक्ष संजय गुप्ता,कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी कल्पूराम, पैरोकार श्रीनिवास और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार तिवारी ने पैरवी किया. परिणामस्वरूप Saturday को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट Prayagraj ने सरायइनायत पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-493/2022 धारा-376 Indian दण्ड संहिता व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त अनिल बिन्द पुत्र नन्हेलाल को धारा-6 पॉक्सो एक्ट में 21 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया.

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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