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Friday, 30 October 2026
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गन्दगी के चलते साई गृह उद्योग का पंजीयन निरस्‍त

साई गृह उद्योग का पंजीयन निरस्‍त

जबलपुर, 2 दिसंबर (Udaipur Kiran) । खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में खाद्य निर्माताओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को संस्‍कारधानी जबलपुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई। पंजीयन प्राधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन देवेन्‍द्र कुमार दुबे ने जानकारी दी है कि अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण करने और अनिवार्य लाइसेंस के अभाव में श्रीराम कॉलेज के पास, दीक्षित कॉलोनी, करमेटा में संचालित साई गृह उद्योग का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण में यह पाया गया कि नूडल्स को गंदगी के बीच जमीन पर सुखाया जा रहा है और अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ वातावरण में पैकिंग की जा रही है। यह स्थिति जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। जांच में यह भी सामने आया कि प्रतिष्ठान का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत अनिवार्य खाद्य लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है।

अस्वच्छता की गंभीरता और लाइसेंस के अभाव को देखते हुए पंजीयन प्राधिकारी ने लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही वैध खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने तक प्रतिष्ठान में खाद्य निर्माण एवं व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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