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Thursday, 29 October 2026
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रेलवे बोर्ड : रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगे प्रतिष्ठित व भरोसेमंद ब्रांड

jodhpur

जोधपुर, 30 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । रेलवे बोर्ड के नए दिशा-निर्देशों के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जोधपुर व भगत की कोठी रेलवे स्टेशनों को प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स एवं अन्य प्रतिष्ठित ब्रांड स्टोर्स हेतु प्रस्तावित किया गया है। रेलवे की इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को प्रतिष्ठित, भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य व अन्य ब्रांडों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि इस नवाचार के अंतर्गत यात्रियों को प्रसिद्ध राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के विविध खाद्य विकल्प रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिशा-निर्देशों के तहत प्रीमियम ब्रांड स्टोर खोलने की भी अनुमति दी गई है, जिसके अंतर्गत बड़े एवं प्रतिष्ठित ब्रांड्स को सीधे रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित किया जा सकेगा।

रेलवे द्वारा प्रारंभिक रूप से जोधपुर एवं भगत की कोठी स्टेशनों को प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग स्टोर व अन्य ब्रांड स्टोर के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त जोधपुर मंडल के अन्य स्टेशनों पर भी इच्छुक पक्ष मंडल कार्यालय से संपर्क कर ऐसे स्टोर खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये ब्रांड स्टोर सीधे संबंधित पार्टी को ही आवंटित किए जाएंगे तथा इन्हें सबलेट करने की अनुमति नहीं होगी।

यादव ने बताया कि इस पहल से यात्रियों को उच्च गुणवत्ता, बेहतर स्वच्छता मानकों एवं विश्वसनीय खान-पान विकल्प उपलब्ध होंगे, साथ ही रेलवे स्टेशनों की समग्र छवि, सेवा स्तर एवं यात्री संतुष्टि में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही यह पहल ई-ऑक्शन के माध्यम से लागू की जाएगी तथा सबलेट की अनुमति नहीं होगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ स्टेशन की छवि में भी सुधार होगा।

रेलवे की कैटरिंग पॉलिसी-2017 में संशोधन करते हुए प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स को कैटरिंग स्टॉल की चौथी श्रेणी के रूप में सम्मिलित किया गया है। इन प्रीमियम कैटरिंग आउटलेट्स का आवंटन मनोनयन के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि मौजूदा ई-ऑक्शन नीति के अंतर्गत पूर्णत: पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स का लाइसेंस कार्यकाल अन्य कैटरिंग स्टॉलों की भांति 5 वर्ष का होगा। न्यूनतम लाइसेंस शुल्क का निर्धारण रेलवे की वर्तमान कैटरिंग पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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