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Friday, 30 October 2026
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सिवनीः जिले में दीपावली पर विशेष तरह के पटाखों एवं गतिविधियों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Seoni: Collector's instructions to maintain law and order on Diwali festival

सिवनी, 16 अक्टूबर(Udaipur Kiran News) । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीतला पटले ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत सम्पूर्ण सिवनी जिले में लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक विशेष प्रकार के पटाखों एवं गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश गुरूवार को जारी किया है।

श्रीमती पटले ने बताया कि केवल ग्रीन पटाखे, जिन्हें कम प्रदूषणकारी और उन्नत तकनीक से निर्मित किया गया है, के निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग की अनुमति रहेगी। इसके विपरीत, जिन पटाखों के निर्माण में बैरियम लवण, एंटिमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा, स्ट्रॉन्गियम और क्रोमेट का उपयोग हुआ हो, या जो अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उनका निर्माण, विक्रय, भंडारण और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा, लड़ी पटाखों के उपयोग पर भी विशेष सीमा लागू होगी, और 125 डेसिबल या 145 डेसिबल (पीक) से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का निर्माण, बिक्री या उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों का ई-कॉमर्स या ऑनलाइन विक्रय तथा गैर-लाइसेंसी बिक्री भी निषिद्ध रहेगी।

त्योहार के अवसर पर पटाखा चलाने में भी समय एवं स्थान संबंधी पाबंदियाँ लागू होंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों सहित शांत क्षेत्रों से 100 मीटर की दूरी तक पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। साथ ही, रात्रि 8 बजे से पहले और रात्रि 10 बजे के बाद पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विस्फोटक नियमों और भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश कलेक्टर शीतला पटले के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से 16 अक्टूबर 2025 से प्रभावी रहेगा और अग्रिम आदेश तक लागू रहेगा।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया

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