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Thursday, 29 October 2026
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सिवनीः नववर्ष पर पेंच क्षेत्र में सख्ती, पेंच टाइगर रिजर्व में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश जारी

Seoni: Strictness in Pench area on New Year,

सिवनी, 30 दिसंबर(Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में नववर्ष 2026 के अवसर पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में शांति, कानून व्यवस्था एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी कर पेंच टाइगर रिजर्व के कोर जोन, बफर जोन एवं चिन्हित ईको-सेंसिटिव क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

जारी आदेश के अनुसार 29 दिसंबर 2025 की शाम 5 बजे से 5 जनवरी 2026 की शाम 5 बजे तक होटल, लॉज एवं रिसोर्ट में वैवाहिक कार्यक्रम, पार्टी, जुलूस, रैली, धरना-प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, पटाखे, टीवी, एलसीडी एवं चलित वाहनों में किसी भी प्रकार के तेज आवाज वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि तेज ध्वनि से वन्यप्राणियों के दैनिक क्रियाकलाप एवं मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही क्षेत्र में आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों को भी असुविधा होती है।

इसके साथ ही आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त अवधि में जंगल, सड़क या नदी के आसपास अनाधिकृत गतिविधि, पार्टी, शराब पीकर वाहन चलाना, 10 से अधिक लोगों का जमावड़ा या कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे शांति भंग हो या वन्यजीव प्रभावित हों, पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, होटल संचालकों एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर नववर्ष को शांति एवं सौहार्द के साथ मनाएं और वन्यजीव संरक्षण में सहयोग करें।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया

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