जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 3 दिसंबर (Udaipur Kiran) . न्यायालय ने बुधवार को जानलेवा हमले के दोषी को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

थाना उत्तर क्षेत्रांतर्गत जैन नगर खेड़ा निवासी अधिवक्ता आनंद कुमार 28 जनवरी 11 को कोर्ट जा रहे थे. उनका भतीजा भी साथ में था. दोनों पैदल ही जा रहे थे. जिला अस्पताल बाउंड्री के समीप बाइक पर तीन लोग आए. उन्होंने अधिवक्ता पर फायर कर दिया. गोली लगने से अधिवक्ता घायल हो गए. हमलावर भाग गए. भतीजे ने हिमायूंपुर निवासी अरुण कुमार तथा देवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

पुलिस ने विवेचना के बाद पुलिस ने अरुण कुमार तथा उसकी मां राजकुमारी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

मुकदमा अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने की.

मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अरुण कुमार को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 20 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

Leave a Comment