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Friday, 30 October 2026
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श्योपुरः नपा अमले ने किया मैरिज गार्डनों का निरीक्षण, तीन गार्डनों पर जुर्माना

मैरिज गार्डनों का निरीक्षण करते हुए नगर पालिका का दल

श्योपुर , 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के श्योपुर में नियम विरूद्ध संचालित हो रहे एक दर्जन से अधिक मैरिज गार्डनों पर नगर पालिका द्वारा कड़ा एक्शन लेने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। शनिवार ने नपा अमले ने मैरिज गार्डनों का निरीक्षण शुरू कर दिया है, पहली ही दिन नपा ने कार्यवाही करते हुए नगर के शिवपुरी रोड पर संचालित वृदावन मैरिज गार्डन और पाली रोड पर संचालित जयश्री पैलेस व मानसिंह पैलेस पर पांच-पांच हजार रूपये जुर्माना किया है। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका सीएमओ ने नपा के पंजीयन सहित आवश्यक दस्तावेज भी मांगे है, साथ ही चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये तो संबंधित मैरिज गार्डनों को प्रशासन के सहयोग से सील किया जाएगा।

मालूम हो कि, नगर में अधिकांश मैरिज गार्डनों का संचालन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। मैरिज गार्डनों में पार्किंग व्यवस्था से लेकर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। शादी-समारोह के सीजन में मैरिज गार्डनों के बाहर सड़कों पर जाम लगे रहते हैं। ट्रेफिक दबाव के कारण सड़कों पर हादसों की अंदेशा बना रहता है। कई बार मैरिज गार्डनों पर कार्यवाही करने की कोशिश भी गई, लेकिन यह कार्यवाही सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई। नगर पालिका ने एक बार फिर से मैरिज गार्डनों के संचालन को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है, इसी क्रम में शनिवार को सीएमओ राधेरमण यादव के नेतृत्व में नपा अमले द्वारा शहर के तीन मैरिज गार्डनों का निरीक्षण किया गया, इस दौरान नगर के शिवपुरी रोड पर यातायात थाने के सामने संचालित वृद्वावन मैरिज गार्डन, पाली रोड संचालित मानसिंह पैलेस और जयश्री पैलेस में पार्किंग व्यवस्था, इमरजैंसी एक्सिट सहित सुरक्षा व्यवस्था व पंजीयन सहित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के चलते प्रथम दृष्टया पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। साथ ही दस्तावेजों उपलब्ध नहीं कराये जाने के अभाव में मैरिज गार्डन सील करने की चेतावनी भी दी है।

मैरिज गार्डन संचालन के नियम:-

मैरिज गार्डन में आने जाने के लिए दो गेट होने चाहिए, कचरा संग्रहण व पानी के निकास की उचित व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, कम्प्यूटराइज्ड ले-आउट, महिला-पुरुषों के पृथक सुविधा घर, कुल क्षेत्रफल के 25 फीसदी क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था, नगरीय सीमा में नगर पालिका व ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत से अनुमति लेना, स्थानीय लोगों का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना, गार्डन की मंजूरी से पहले दावे-आपत्ति आमंत्रित करना सहित अन्य नियम शामिल है। लेकिन नगर के किसी भी मैरिज गार्डन में से सब सुविधाऐं नहीं है।

अभियान चलाकर की जाएगी कार्यवाही

नगर में संचालित मैरिज गार्डनों की पड़ताल को लेकर नगर पालिका द्वारा अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। शनिवार से अभियान की शुुरूआत करते हुए तीन मैरिज गार्डनों पर जुर्माना भी किया गया है। इस अभियान के तहत नगर पालिका अमल नगर में संचालित सभी मैरिज गार्डनों की जांच-पड़ताल करेगा, जहां कमियां पाई जाएगी, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

वर्जनः-

हमने आज तीन मैरिज गार्डनों पर जुुर्माना किया है। साथ ही पहले दिन हिदायत दी है कि गार्डन संचालन के लिये आवश्यक रूप से अग्निशमन सिलेंडर, कचरे की गाड़ी, पार्किंग की व्यवस्था करें। सभी मैरिज गार्डनों की जांच की जाएगी। हमने नगर पालिका के रजिस्ट्रेशन भी मांगे है, यदि मैरिज गार्डन का पंजीयन नपा में दर्ज नहीं है तो प्रशासन के साथ मिलकर उन गार्डनों को सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

राधेरमण यादव, सीएमओ, नगर पालिका श्योपुर

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(Udaipur Kiran) / प्रशांत वैष्‍णव

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