एसआई भर्ती रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार ने दायर की अपील

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जयपुर, 17 नवंबर (Udaipur Kiran) . पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ करीब ढाई माह बाद अब राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है. सरकार की ओर से कहा गया कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता. Examination केंद्र से जो पेपर लीक हुआ था, वह कुछ अभ्यर्थियों तक ही पहुंचा था. इसके अलावा आरपीएससी के सदस्यों के जरिए लीक होने वाला पेपर उनके बच्चों और दलालों तक ही पहुंच पाया था. वहीं इस पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार भी नहीं हुआ था. अपील में कहा गया की पूरी भर्ती रद्द होने से इसका असर निर्दोष अभ्यर्थियों के जीवन पर पपड़ रहा है. इसके अलावा यदि जांच एजेंसियां भर्ती में सही और गलती की छंटनी कर सकती है तो कानूनन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता.

गौरतलब है कि Rajasthan हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को भर्ती को रद्द करने के संबंध में राज्य सरकार और आरपीएससी को निर्देश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील दायर की थी. जिस पर 8 सितंबर को सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी. वहीं एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य ने खंडपीठ के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को खंडपीठ के फैसले पर यथा स्थिति के आदेश देते हुए प्रकरण को तीन माह में तय करने को कहा था. खंडपीठ में इन अभ्यर्थियों की अपील पर 24 नवंबर को सुनवाई होनी है.

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(Udaipur Kiran)

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