गैंगस्टर एक्ट के आरोपित सुलेमान को दो साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना

दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित दोषी को तीन साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

मुरादाबाद, 09 दिसम्बर (Udaipur Kiran) . अपर जिला जज-पांच विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रेशमा चौधरी की अदालत ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम सुलेमान को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

भोजपुर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा ने 30 अक्टूबर 2023 को भोजपुर के रुस्तमपुर तिगरी निवासी सुलेमान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले की सुनवाई एडीजे-पांच (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत में चली.

विशेष लोक अभियोजक वैभव ने बताया कि मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम सुलेमान को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है, जबकि दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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