
New Delhi, 11 दिसंबर (Udaipur Kiran) . उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले के मुख्य आरोपित और राज्य के विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के पूर्व प्रमुख टी. प्रभाकर राव को राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने टी. प्रभाकर राव को 12 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक सरेंडर करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि सरेंडर करने का आदेश इसलिए दिया जा रहा है ताकि राव के खिलाफ आगे की जांच की जा सके. कोर्ट ने कानून के मुताबिक राव की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान राव को घर का खाना खाने और दवा लेने की अनुमति भी दी.
पूर्व एसआईबी प्रमुख टी. प्रभाकर राव पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खुफिया जानकारी मिटाने और बीआरएस सरकार के दौरान कथित तौर पर फोन टैपिंग का आरोप है. उन पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न नागरिकों पर निगरानी रखकर राजनीतिक हितों के लिए एसआईबी के संसाधनों का दुरुपयोग किया था.
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
