सिद्धारमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

supreme court

New Delhi, 08 दिसंबर (Udaipur Kiran) . उच्चतम न्यायालय के जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के Chief Minister सिद्धारमैया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है.

यह याचिका शंकर ने दायर की है. इसके पहले याचिकाकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी थी. याचिका में सिद्धारमैया के 2023 के विधानसभा चुनाव में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती दी गई है.

याचिका में कहा गया है कि सिद्धारमैया चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण किया. याचिका में सिद्धारमैया पर चुनाव के दौरान घोषणापत्र में मुफ्त की योजनाओं का आरोप लगाया गया है. सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि चुनावी घोषणापत्र जारी करना भ्रष्ट आचरण कैसे हो सकता है. तब कोर्ट को बताया गया कि सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार का फैसला तीन जजों की बेंच के समक्ष लंबित है, जिसमें सवाल किया गया है कि क्या चुनाव से पहले किए गए वादे भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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