केरल में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

supreme court

New Delhi, 09 दिसंबर (Udaipur Kiran) . उच्चतम न्यायालय ने केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तिथि बढ़ाने का आदेश देने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए टाल दी. कोर्ट ने कहा कि वो 18 दिसंबर को ही तय करेगा कि केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण की तिथि बढ़ायी जाए कि नहीं.

केरल के मामले में दायर याचिका में केरल सरकार ने एसआईआर प्रक्रिया को राज्य में चल रही स्थानीय चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक विशेष गहन पुनरीक्षण को रोकने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि केरल में 1200 स्वशासी संस्थाएं हैं, जिनमें 941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत, 14 जिला पंचायत, 87 नगर निगम और 6 कॉरपोरेशन शामिल हैं, जिनमें 23,612 वार्ड शामिल हैं.

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तत्काल रोक देना चाहिए, क्योंकि स्थानीय चुनाव के बीच वोटर लिस्ट में बदलाव नहीं किया जा सकता.

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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