परिसीमन के नाम पर पंचायती राज चुनावों में देरी पर हाईकोर्ट की सख्ती, समयबद्ध चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश

Rajasthan High Court

जयपुर, 18 अगस्त (Udaipur Kiran). Rajasthan हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन के नाम पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि परिसीमन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो, जिससे संवैधानिक प्रावधानों के तहत तय समयसीमा में चुनाव … Read more