
Prayagraj, 03 दिसम्बर (Udaipur Kiran) . उप्र के Prayagraj जिले में स्थित मेजा थाने की पुलिस टीम के प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या मामले के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा हुई. इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-03 Prayagraj के न्यायाधीश ने पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. यह जानकारी बुधवार को पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी.
उन्होंने बताया कि Prayagraj जिले के मेजा थाना क्षेत्र लेहड़ी गांव निवासी निसार पुत्र ननकू के खिलाफ 27 मई 2017 को धारा 302, 498ए, 304बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मेजा पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते परिणामस्वरूप आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध करने में कामयाब हो गई. दोषी साबित होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-03 ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा एवं 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.
(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल
