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Friday, 30 October 2026
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पांच साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने पर आरोपित को 5 वर्ष की कैद

कोर्ट ऑर्डर

हरिद्वार, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । पांच साल की बच्ची को गन्ने के खेत में लेजाकर अश्लील हरकत करने के मामले में अदालत ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएससी/एडीजे चंद्रमणि राय ने युवक को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 11 जनवरी 2023 की शाम लक्सर क्षेत्र में एक पांच वर्षीय बच्ची घर से पैसे लेकर मोमोज लेने के लिए गई थी। करीब आधा घंटे तक बच्ची घर पर वापिस नही लौटी, तब बच्ची की मां व भाई उसे ढूंढने के लिए गांव से बाहर आए थे। तभी गन्ने के खेत में से बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई। परिजनों ने खेत में अंदर जाकर देखा कि आरोपित युवक बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा है।

भागने का प्रयास करने पर युवक को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को बताया था कि युवक खेत में ले जाकर गलत काम करने की कोशिश की थी। इसके बाद परिजन युवक को पकड़कर थाने लाए थे। शिकायतकर्ता पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नितिन पुत्र सत किरण निवासी ग्राम खानपुर,लक्सर के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 11 गवाह पेश किए।

विचारण कोर्ट ने युवक के विरुद्ध ठोस साक्ष्य उपलब्ध ना होने पर उसे दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है।

(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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